बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की जमानत याचिका को फिर से खारिज कर दिया है। यह मामला ईओडब्लू द्वारा दर्ज एफआईआर से संबंधित है। इससे पहले मई 2023 में ईडी ने अरुणपति त्रिपाठी, जो छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम (सीएसएमसीएल) के पूर्व एमडी थे, को गिरफ्तार किया था। उन पर नकली होलोग्राम और शराब वितरण से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
इस केस में त्रिपाठी और ढिल्लन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट से राहत की मांग की थी। उनका तर्क था कि पहले से ही इस मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी थी और ईओडब्लू द्वारा दर्ज की गई दूसरी एफआईआर अवैधानिक है। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।